31 जनवरी 2024 की घटना, कोर्ट ने आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया
कुम्हारी। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में 2024 में हुए 4 साल के मासूम जगदीप सिंह की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के न्यायालय से यह कड़ा फैसला आया।
प्रकरण के मुताबिक, यह हृदय विदारक घटना 31 जनवरी 2024 की है। दौलतपुरा मोंगा पंजाब निवासी मनप्रीत सिंह (26 वर्ष) ग्राम कचना मड़ेली धमतरी निवासी गायत्री साहू (28 वर्ष) को पत्नी बनाकर रखा था। गायत्री के साथ उसका 4 साल का बेटा जगदीप सिंह और 8 साल की बेटी भी रहते थे। आरोपी मनप्रीत सिंह, जो जगदीप का सौतेला पिता था, उससे अक्सर मारपीट किया करता था। लगातार मारपीट के कारण मकान मालिक ने उनसे घर खाली करवा दिया था, जिसके बाद वे शंकर नगर कुम्हारी में किराए पर रहने लगे।
घटना दिनांक 31 जनवरी की रात को आरोपी मां गायत्री साहू और सौतेले पिता मनप्रीत सिंह दोनों ने मिलकर बच्चे की बहुत पिटाई की और मनप्रीत सिंह ने बालक को ज़मीन पर पटक दिया। दूसरे दिन बच्चे के पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद दोनों उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के शव को वापस लाने के बाद दोनों उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इसी दौरान उनके पड़ोसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
सूचना पर पहुंची
पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर उसका पोस्टमॉर्टम कराया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि बच्चे के पेट की अतड़ियां फटने से उसकी मौत हुई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) अभिषेक झा ने बताया था कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर 201, 302, 34 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कुम्हारी पुलिस ने प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध पाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के न्यायालय ने आरोपी पति मनप्रीत सिंह और पत्नी गायत्री साहू को सौतेले बेटे जगदीप सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही, दोनों आरोपियों को 1 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा भी सुनाई गई।
