कुम्हारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में सभी पशुवध गृह (कत्लखाने) और मांस बिक्री की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा जारी निर्देशों के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र में यह प्रतिबंध सख्ती से लागू रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (दुर्ग) द्वारा ज्ञापन जारी किया गया है। इसके तहत कुम्हारी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जन्माष्टमी के अवसर पर मांस की दुकानों और स्लॉटर हाउस को अनिवार्य रूप से बंद कराने तथा आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर पालिका प्रशासन ने क्षेत्र के सभी मांस विक्रेताओं को सूचित किया है कि जन्माष्टमी पर दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने या दुकान खुली पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
