कुम्हारी पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह कुल 13 व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसमें 15 और 16 जनवरी को 10 तथा 18 जनवरी रविवार को 3 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जुर्म जमानतीय होने के कारण, सक्षम जमानतदार पेश करने पर सभी आरोपियों को मुचलके पर रिहा किया गया है।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(च) क के तहत शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आम रास्तों पर शराब पीना कानूनी अपराध है। इस धारा के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है। यदि वही व्यक्ति दोबारा अपराध करते पकड़ा जाता है, तो जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये तक हो सकती है और साथ ही तीन माह के कारावास का भी प्रावधान है।
