दुर्ग। जिले में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पिछले दिनों ‘कलेक्टर जनदर्शन’ में मिली शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गंभीर खामियां और प्रदूषण पाए जाने पर भिलाई क्षेत्रीय कार्यालय ने संबंधित इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है।
यह कार्रवाई मुख्य रूप से भिलाई-3 तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों में की गई है:
ग्राम अकलौरडीह-जरवाय: यहाँ संचालित ‘आर.डी. एजेंसी’ (वेस्ट मटेरियल स्क्रीनिंग यूनिट) को भारी धूल उड़ाने और बिना अनुमति संचालन के कारण बंद कर दिया गया है।
ग्राम जरवाय: यहाँ स्थित ‘पंकज अग्रवाल स्लैग क्रशिंग यूनिट’ और ‘टेथिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड’ पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई हुई है।
कुम्हारी क्षेत्र: अहिवारा रोड स्थित ‘वैद्य फूड प्रोडक्ट्स’ में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न होने के कारण उसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
पर्यावरण मंडल ने यह कार्रवाई जल और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत की है। प्रशासन ने न केवल काम रोकने के निर्देश दिए हैं, बल्कि बिजली विभाग (CSPDCL) को इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन तत्काल काटने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थान के मालिकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी हो सकती है।