कुम्हारी पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, ₹22,300 का माल जब्त

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कुम्हारी। थाना कुम्हारी पुलिस ने गुरुवार को खदान पारा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक (ASI) शमित मिश्रा, जो थाना कुम्हारी में पदस्थ हैं, को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति खदान पारा स्थित गुप्ता कबाड़ी के सामने मैदान में सफेद प्लास्टिक थैले में अवैध रूप से गांजा रखकर बेच रहा है।


सूचना की गंभीरता को देखते हुए, ASI मिश्रा ने तत्काल रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज की और वैधानिक कार्यवाही शुरू की। उन्होंने आरक्षक जी. किरण को स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा। गवाहों की उपस्थिति में, NDPS अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचनामा तैयार किया गया और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, छावनी को सूचना भेजी गई।


अधिकारी के मौके पर पहुंचने में विलंब और साक्ष्य मिटाने की प्रबल संभावना को देखते हुए, ASI मिश्रा ने धारा 42(2) NDPS Act के अंतर्गत प्रतिवेदन तैयार कर त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया।


ASI शमित मिश्रा हमराह स्टाफ आरक्षक जी. किरण और आरक्षक रामचरण यादव और गवाहों के साथ शासकीय वाहन से तत्काल मौके पर पहुँचे। मुखबिर की निशानदेही पर वहाँ मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम डॉन देवार, पिता स्व. खिलावन देवार, उम्र 60 वर्ष, निवासी रामनगर कुम्हारी बताया।

अभियुक्त डॉन देवार को धारा 50 NDPS Act के अंतर्गत उसके कानूनी अधिकार की जानकारी दी गई, जिस पर उसने स्वयं की तलाशी के लिए लिखित सहमति दी। तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, किंतु पूछताछ में उसने अपने कब्जे में मादक पदार्थ गांजा होना स्वीकार किया। आरोपी के पेश करने पर एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैले के अंदर पॉलीथिन में भरा गांजा बरामद किया गया।


आरक्षक जी. किरण द्वारा लाए गए तौलकर्ता साहिल साखरे ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से गांजे का तौल किया, जिसका वजन 1.890 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत ₹18,000 है। इसके अलावा, मौके से गांजा बिक्री के ₹4,300 नगदी भी जब्त किए गए। इस प्रकार, पुलिस ने अभियुक्त डॉन देवार के कब्जे से कुल ₹22,300 मूल्य का मादक पदार्थ और नगदी जब्त की। पुलिस ने तत्काल मौके पर ही जप्ती पत्रक और नजरी नक्शा तैयार कर, माल को सीलबंद कर कब्जे में लिया। अभियुक्त डॉन देवार को दिनांक 06 नवम्बर 2025 को शाम 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ NDPS Act की धारा 20(ख) और 27(क) के तहत अपराध दर्ज कर, वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है।

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